अब इन प्रोडक्ट पर नहीं देना होगा GST, सरकार ने बदले नियम ...
देश में जीएसटी लागू हो चुका है। सरकार न केवल लगातार इसकी समीक्षा कर रही है बल्कि समय समय पर जरूरी बदलाव भी कर रही है और चीजों को क्लियर भी कर रही है। टैक्स रेट लागू होने के बाद सामने आने वाली कुछ व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ चीजों पर से जीएसटी हटा दिया है। जैसे पुरानी ज्वैलरी बेचने पर सरकार ने 3 फीसदी की दर से जीएसटी तय की थी, मगर अब सरकार ने इसे हटा लिया है। इसी तरह से सरकार ने कुछ और बदलाव किए हैं
1.पुरानी ज्वैलरी पर कोई टैक्स नहीं
जीएसटी के तहत पुरानी ज्वैलरी बेचने पर जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज लगाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि भारी दबाव के चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कदम उठाया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक जब भी कोई आम आदमी पुरानी ज्वैलरी को बेचेगा, तो उस पर उसे और ज्वैलर को जीएसटी के तहत किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज नहीं देना होगा। पहले इस पर 3 फीसदी का जीएसटी था2.पुरानी कार बेचने पर भी नहीं देना होगा जीएसटी
पुरानी ज्वैलरी की तरह ही यह सिद्धांत पुरानी कार बेचने पर लागू होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जिस तरह पुरानी ज्वैलरी बेचना बेचने वाले इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं है। उसी तरह पुरानी कार या बाइक को बेचना भी बिजनेस इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए इन पर जीएसटी नहीं वसूला जा सकता।3.आरडब्लूए को भी जीएसटी से छूट
जो आरडब्लूए अपनी सर्विसेज के लिए मेंबर्स से 5 हजार रुपए तक चार्ज लेती हैं और उनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो उन्हें जीएसटी नहीं देना होगा। । इसके अलावा अगर आरडब्लूए का कुल कारोबार एक फाइनेंशियल इयर में 20 लाख तक है और वह 5 हजार से ज्यादा फीस वसूलते हैं, तो भी उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी।4.गिफ्ट पर नहीं लगेगा जीएसटी
किसी इम्प्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारी को दिया गए सालाना 50 हजार तक के गिफ्ट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि 50 हजार रुपए से ऊपर के गिफ्ट पर जीएसटी लगाया जाएगा।